राज्य निर्वाचन आयुक्त ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया को रोका

देहरादून। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया समेत चुनाव संबंधी सभी कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी हैं। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

मालूम हो कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 410 (एमबी) वर्ष 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में 23 जून को आदेश पारित करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित नहीं होने के कारण आरक्षण निर्धारण एवं इससे संबंधित संपूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। इसी क्रम में अन्य रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की है।

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना के तहत 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके तहत 25 जून से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होनी थी। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के चलते अब नामांकन और आगे की सभी चुनावी प्रक्रियाएं तब तक स्थगित रहेंगी, जब तक अदालत की ओर से इस पर कोई नया आदेश नहीं आ जाता।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण और पदों के आवंटन की स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से नामांकन समेत अन्य प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों और निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों को इस संबंध में अवगत करा दिया है।


उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका संख्या 410 (एम०बी०) वर्ष 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.2025 को आदेश पारित किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित न होने के कारण उक्त नियमावली के अनुपालन में आरक्षण का निर्धारण एवं इसके अनुसार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।

रिट याचिका में पुनः दिनांक 24.06.2025 को राज्य सरकार के आग्रह पर अन्य सूचीबद्ध रिट याचिका संख्या 416 (एम०एस०) वर्ष 2025 दीपक किरोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के समय सरकार का पक्ष सुनने के उपरान्त सभी रिट याचिका मा० उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.06.2025 को निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में नामित अधिवक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित किया गया तथा सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 120 दिनांक 23.06.2025 द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2025 के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गयाः-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 885/XII(1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 21. 06.2025 के कम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1141/रा०नि०आ०-2/4324/2025 दिनांक 21.06.2025 द्वारा “भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था।

उपरोक्त कार्यक्रम में दिनांक 25.06.2025 से दिनांक 28.06.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक) नामांकन एवं तदोपरान्त निर्वाचन का अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। चूँकि मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उपरोक्त आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है जिस कारण पदों/स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थतियों में नामांकन की कार्यवाही एवं तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाहियों किया जाना सम्भव नहीं है।

क्रमशः 2

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अतः मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1141/रा०नि०आ०-2/4324/2025 दिनांक 21.06.2025 में विनिर्दिष्ट दिनांक 25.06.2025 से नामांकन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियों अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।

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